Uttar Pradesh

Vijay Mallya की राह पर चले कानपुर के 70 हजार लोग, बैंकों के फंसे करोड़ाें रुपये, जानें पूरा मामला



कानपुर. कानपुर (kanpur) के कई बैंकों में इस समय मार्च क्लोजिंग की तैयारी के बीच उन लोगों को खोजा जा रहा है जिनके लोन जमा नहीं हो रहे. कई छोटे लोन के एनपीए होने से बैंक सबसे ज्यादा परेशान हैं. यहां के करीब 70 हजार ग्राहकों ने लोन लेने के बाद उसे चुकाया नहीं है और इसी को लेकर बैंकों की मुश्किल भी बढ़ने लगी है. इसमें अधिकांश लोन पर्सनल, वाहन और मशीनरी को लेकर लिए गए हैं, जिनमें कई सरकारी योजनाओं के चलते भी लोन जारी किया गया.
कोरोना संक्रमण का असर खत्म होने के बाद से अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है तो इसी बीच बैंक भी अपने लेन देन का लेखा जोखा देखकर हैरान हो रहे हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि हजारों की संख्या में लोगों ने लोन की धनराशि लेने के बाद जमा नहीं की है. हिंदुस्तान अखबार में छपी एक खबर के अनुसार बैंक ऑफ इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कानपुर में विभिन्न बैंकों के करीब 2.4 लाख लोनधारक दो लाख तक के दायरे में हैं. इनमें से करीब 70 हजार ने पिछली तीन से पांच किस्तों का भुगतान नहीं किया है. समस्या इस बात की है कि पर्सनल लोनधारकों की संख्या सर्वाधिक है. गारंटी या सिक्योरिटी न होने की वजह से उनसे रिकवरी में परेशानी आ रही है. किसी ने नौकरी बदल ली तो किसी ने शहर बदल लिया है. उनकी तलाश करने में मुश्किलें आ रही हैं.
छोटी रकम के लोन की गारंटी नहींकुछ सरकारी योजनाओं के चलते 10 से 50 हजार रुपये तक के लाभार्थियों से कोई गारंटी नहीं ली जाती. लोन का भुगतान न होने से उनकी तलाश करना बड़ी मुसीबत बन गया है. अधिकांश किराये के घरों में रहते थे, जिनमें से काफी लोगों ने किसी न किसी कारण से घर बदल लिया है. ठेले-खोमचे का स्थान भी बदल गया है.
बैंक के पास ये है कार्रवाई का अधिकारएक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सिक्योर्ड लोन के मामले में बैंकों को गिरवी रखी गई संपत्ति को कानूनन जब्त करने का हक है, हालांकि नोटिस दिए बगैर बैंक ऐसा नहीं कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि ग्राहक के खाते को नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (एनपीए) में तब डाला जाता है जब 90 दिनों तक वह बैंक को किस्त का भुगतान नहीं करता है. अगर नोटिस पीरियड में ग्राहक भुगतान नहीं कर पाता है तो बैंक संपत्ति की बिक्री के लिए आगे बढ़ सकते हैं. संपत्ति की बिक्री से पहले बैंक को संपत्ति का उचित मूल्य बताते हुए नोटिस जारी करना पड़ेगा.

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