Uttar Pradesh

अतीक अहमद के पुश्तैनी घर पर चला ‘बुलडोजर’, अवैध बाउंड्री वॉल को गिराया



प्रयागराज. यूपी में दोबारा योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) की सरकार बनने के बाद एक बार फिर से माफियाओं और बाहुबलियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है. इस बीच सोमवार को बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद (Atiq Ahmed) के पुश्तैनी आवास पर एक बार फिर बुलडोजर (Bulldozer) चला. प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अतीक की जमीन पर बनी अवैध बाउंड्री वॉल को गिरा दिया है.
बता दें कि बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के पुश्तैनी आवास को प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने 22 सितंबर 2020 को बुलडोजर से ध्‍वस्‍त कर दिया था. वहीं, कुछ समय बाद एक बार फिर यहां अस्थाई तौर पर बाउंड्री वॉल खड़ी कर दी गई थी, जिस पर बुलडोजर से गिरा दिया गया है.

अतीक अहमद के करीबी पर भी एक्‍शन
इसके अलावा संगम नगरी प्रयागराज में सोमवार को बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के बाद उसके करीबी के खिलाफ भी पीडीए ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. पीडीए ने अतीक अहमद के गुर्गे खालिद जफर की अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर चलाया है. गौरतलब है कि खालिद जफर और उसके भाई माज ने धूमनगंज थाना क्षेत्र के भीटी में 45 बीघे में अवैध प्लाटिंग कर ली है, जिसका पीडीए से ले आउट पास नहीं है. खालिद जफर ने अवैध रूप से की गई प्लाटिंग में से ज्यादातर प्लाट बेच दिए हैं,जिस पर लोगों ने तीन फीट तक बाउंड्री वॉल बना ली है. इसका ध्वस्त करने का पीडीए की ओर से नोटिस जारी किया गया था, लेकिन नोटिस जारी किए जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई.

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वहीं, नोटिस के बाद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो पीडीए के विशेष कार्य अधिकारी आलोक पांडेय के नेतृत्व में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है. बुलडोजर से अवैध रूप से बनाई गई बाउंड्री वाल को ध्वस्त कर दिया गया है. पीडीए के विशेष कार्य अधिकारी आलोक पांडेय के मुताबिक, अवैध प्लाटिंग के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा. वहीं, अफसरों का कहना है कि शासन की मंशा के मुताबिक, ही अवैध निर्माण पर कार्रवाई दोबारा शुरू की गई है.

रविवार को भी चला था बुलडोजर
पीडीए का बुलडोजर रविवार को भी चार दुकान समेत सात अवैध निर्माणों पर चला था. इस दौरान भाजपा के पूर्व विधायक के रिश्तेदार के मकान की बाउंड्री वॉल भी तोड़ी गई थी. हालांकि इस दौरान पीडीए के ध्वस्तीकरण दस्‍ता को विरोध का सामना करना पड़ा था. जबकि पीडीए के विशेष कार्याधिकारी आलोक पांडेय ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर सड़क किनारे सभी निर्माण तोड़े गए हैं.

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