Uttar Pradesh

95 thousand vehicle Registration cancellation in noida petrol diesel scrap dlnh



नोएडा. डीजल-पेट्रोल (Petrol) के 10 और 15 साल पुराने 95 हजार वाहनों का नोएडा (Noida) में रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिय गया है. लेकिन अपने वाहनों को ट्रांसफर (Vehicle Transfar) कराने के लिए वाहन मालिकों को 6 महीने का वक्त दिया गया है. एनओसी लाकर वाहन मालिक अपने वाहन को दूसरे राज्य और शहर में ले जा सकते हैं. लेकिन अगर वाहन रजिस्ट्रेशन (Vehicle Registration) कैंसिल होने के बाद भी वाहन नोएडा में चलता मिला तो उसे कबाड़ (Scrap) करा दिया जाएगा. इसका खर्च वाहन मालिक को ही देना होगा. 95 हजार वाहनों में आपका भी वाहन शामिल है या नहीं इसका पता आप घर बैठे ही लगा सकते हैं.
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नोएडा आटीओ ऑफिस ने डीजल-पेट्रोल के ऐसे 10 और 15 साल पुराने 95 हजार वाहनों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है जो दिल्ली-एनसीआर में चलने के लायक नहीं हैं. एनजीटी की गाइड लाइन के मुताबिक डीजल-पेट्रोल के वो वाहन जो 10 और 15 साल की मियाद पूरी कर चुके हैं उन्हें सड़क से हटाया जाएगा. लेकिन एनओसी लेकर वो दिल्ली-एनसीआर के बाहर दूसरे राज्य और शहरों में ऐसे वाहनों को चला सकते हैं.
जानकारों की मानें तो नोएडा परिवहन विभाग ने यूपी14 एन और यूपी 14 पी से लेकर यूपी 14 जेड सिरीज तक के वाहनों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है. इसके साथ ही यूपी 16 यूपी 16 ए, बी, सी, डी, ई, एफ,एच और जे से लेकर यूपी 16एन तक के वाहनों का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल किया गया है.
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वाहन स्वामियों को देना होगा वाहन कबाड़ कराने का खर्च
जानकारों की मानें तो जिले के आरटीओ दफ्तर में 95 हजार ऐसे वाहन पंजीकृत हैं जो पेट्रोल-डीजल से चलने वाले हैं. लेकिन एनजीटी के निर्देशानुसार अब गौतम बुद्ध नगर में नहीं चल सकते हैं. क्योंकि सभी 95 हजार वाहन दिल्ली-एनसीआर के लिए बने कानून के मुताबिक 10 और 15 साल का वक्त पूरा कर चुके हैं. गौरतलब रहे डीजल से चलने वाला 10 साल पुराना और पेट्रोल का 15 साल पुराना वाहन दिल्ली-एनसीआर में नहीं चल सकता है. इसी के तहत आरटीओ दफ्तर ने ऐसे सभी 95 हजार वाहनों का रजिस्ट्रेशन 6 महीने के लिए कैंसिल कर दिया है.

वहीं अधिकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर इसके बाद भी इस तरह के वाहन सड़कों पर चलते हुए मिले तो ऐसे वाहनों को जब्त कर कबाड़ होने के लिए भेज दिया जाएगा. और वाहन के कबाड़ होने पर आने वाला खर्च वाहन स्वामी को ही देना होगा.

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