Uttar Pradesh

7 साल पहले तमंचे के जोर पर किया था रेप, अब पीड़िता को मिला इंसाफ..जानें पूरा मामला



हरदोई. यूपी के हरदोई में तमंचे की नोक पर किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में पीड़िता को सात साल बाद इंसाफ मिला है. इस मामले में अदालत ने दुष्कर्मी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और एक लाख का अर्थदंड भी लगाया है. पीड़िता के परिजनों ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद अब उन्हें इंसाफ मिला है.
दरअसल, परिजनों की अनुपस्थिति में किशोरी को घर में अकेला पाकर गांव के युवक ने तमंचे की नोक पर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. किशोरी के गर्भवती होने पर परिजनों को जानकारी हुई जिसके बाद परिजनों ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. अभियोजन पक्ष की ओर से की गई पैरवी और साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने गुरुवार को दुष्कर्मी को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ ही एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.
दुष्कर्म के बाद गर्भवती हो गई थी पीड़िताउत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट दीपक यादव की अदालत ने 7 साल पूर्व हुए दुष्कर्म के मामले में दुष्कर्मी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है. विशेष लोक अभियोजक मनीष कुमार श्रीवास्तव के मुताबिक विगत सन 2015 में पीड़िता का परिवार अपनी रिश्तेदारी में गया था. चौदह वर्षीय पीड़िता घर पर अकेली थी, इस दौरान गांव का ही रहने वाला आशीष तिवारी उसके घर में घुस आया और तमंचे की नोक पर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और जान से मारने की धमकी दी. इसके बाद पीड़िता गर्भवती हो गई. जिसके बाद परिजनों ने उससे पूछताछ की तो पता चला कि उसके साथ आशीष तिवारी ने दुष्कर्म किया गया है.
दीपक यादव की अदालत ने आरोपों को सही पायापरिजनों ने पूरे मामले की शिकायत थाना मझिला पुलिस से की. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर चार्ज शीट लगा दी. मामला अदालत में पहुंचा तो अभियोजन पक्ष की ओर से वारदात से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत किए गए. विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट दीपक यादव की अदालत ने आरोपों को सही पाया और दोष साबित होने पर आशीष तिवारी को उम्र कैद यानी जीवन पर्यंत जेल में रहने की सजा सुनाई. साथ ही एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया. किशोरी के साथ हुई वारदात के इस मुकदमे को सरकार के मिशन शक्ति अभियान के तहत लिया गया था, जिसके तहत मुकदमे की पैरवी की गई और आज अदालत ने दुष्कर्मी को सजा सुना दी.ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी |Tags: Hardoi News, Teenager rape, Up news todayFIRST PUBLISHED : June 09, 2022, 19:42 IST



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