गाजियाबाद. गाजियाबाद की एक अदालत ने 16 साल पहले वाराणसी में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोटों से जुड़े दो मामलों में शनिवार को आतंकवादी वलीउल्लाह को दोषी करार दिया है. अदालत इस मामले में छह जून को सजा सुनाएगी. वाराणसी में 16 साल पहले हुए सीरियल बम ब्लास्ट में जनपद न्यायाधीश जितेंद्र सिन्हा की अदालत ने वलीउल्लाह को दोषी मानते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है.
गौरतलब है कि सात मार्च, 2006 को संकट मोचन मंदिर और छावनी रेलवे स्टेशन पर हुए विस्फोटों में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई थी. इस घटना में 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे. बम स्क्वॉयड ने अदालत को बताया था कि धमाका भीषण था. इसमें 200 वर्गमीटर के दायरे में सब-कुछ तहस नहस हो सकता था. प्रकरण में 16 साल की सुनवाई के दौरान 121 गवाह पेश किए गए. बचाव की पक्ष की तरफ से वलीउल्लाह के परिवार ने भी गवाही दी थी. उसके मां-बाप और पत्नी ने कहा था कि उसे पुलिस ने प्रयागराज के फूलपुर स्थित मदरसे से पकड़ा था.
कई धाराओं में दोषी करारजिला प्रशासन के वकील राजेश शर्मा ने की मानें तो जिला सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा ने वलीउल्लाह को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज दो मामलों में दोषी करार दिया. उन्होंने कहा कि एक मामले में आरोपी को अपर्याप्त सबूतों के कारण आरोपमुक्त कर दिया गया है. शर्मा ने कहा, ‘छह जून को दोपहर दो बजे सजा सुनाई जाएगी.’
हाई कोर्ट के आदेश पर गाजियाबाद स्थानांतरित हुआ था केस7 मार्च 2006 को वाराणसी के संकटमोचन मंदिर और रेलवे कैंट पर बम धमाकों के बाद अफरातफरी मच गई थी. इसके साथ ही दशाश्वमेध घाट पर कुकर बम मिला था. इस ब्लास्ट में कई लोग मारे गए थे. धमाके में सैकड़ों लोग घायल भी हुए थे. हाई कोर्ट के आदेश पर मामला सुनवाई के लिए गाजियाबाद स्थानांतरित हुआ था.ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी |Tags: Bomb Blast, Ghaziabad News, UP news, Varanasi newsFIRST PUBLISHED : June 05, 2022, 00:19 IST
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