उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना का शुभारंभ
उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना बेरोजगार युवाओं और पारंपरिक कारीगरों के लिए सुनहरा अवसर लेकर आई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकताओं में से एक यह योजना उप्र खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा जनपद सहारनपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ऑनलाइन संचालित की जा रही है.
सहारनपुर के जिला ग्रामोद्योग अधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि वर्ष 2025-26 के लिए जनपद में 10 इकाइयां स्थापित करने का वार्षिक लक्ष्य प्राप्त हुआ है. इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन एवं सेवा क्षेत्र से जुड़ी इकाइयों की स्थापना के लिए बैंकों के माध्यम से अधिकतम 10 लाख रुपए तक का ऋण दिलाने का प्रावधान है. बैंकों से दिए गए पूंजीगत ऋण पर सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को केवल 4 प्रतिशत ब्याज देना होगा, जबकि शेष ब्याज की धनराशि मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत अनुदान के रूप में दी जाएगी. वहीं, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, दिव्यांग, महिलाएं और भूतपूर्व सैनिकों को पूरे ब्याज पर अनुदान का लाभ मिलेगा.
योजना के तहत 18 से 50 वर्ष तक के पुरुष और महिला उद्यमी पात्र होंगे. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में परियोजना प्रतिवेदन, शैक्षिक एवं तकनीकी योग्यता प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, ग्रामीण क्षेत्र में कार्यशाला का प्रमाण और आधार कार्ड शामिल होंगे. सामान्य वर्ग के पुरुष लाभार्थियों को परियोजना लागत का 10%, जबकि आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों को 5% निजी अंशदान करना होगा. सरकार का उद्देश्य है कि इस योजना के माध्यम से हर जिले में स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा सके. ताकि लोग न केवल खुद आत्मनिर्भर बनें, बल्कि दूसरों को भी रोजगार दे सकें.
रोजगार पाने के इच्छुक अभ्यर्थी 25 नवंबर 2025 तक सरकारी वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

