Allahabad High Court News : हाईकोर्ट ने कहा है कि हमें यह देखकर दुख होता है कि आज के युवा अपने छोटे फायदे के लिए माता-पिता को पर्याप्त भावनात्मक संरक्षण नहीं दे रहे हैं. कोर्ट ने कहा है कि वरिष्ठ नागरिकों और माता-पिता के संरक्षण के लिए बने कानून में यह प्रावधान है कि सरकार वरिष्ठ नागरिकों के जीवन व संपत्ति की सुरक्षा करें.
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SC refuses to entertain plea; asks petitioner to move Delhi HC
NEW DELHI: The Supreme Court on Monday in its order refused to entertain a plea in connection with…

